Chandigarh Mayor Election
चंडीगढ़ मेयर चुनाव में निर्वाचन अधिकारी की तरफ से धांधली का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इसमें वह खुद ही हर बैलेट पेपर पर हाथ से कुछ लिखते हुए या फिर निशान लगाते हुए दिख रहे हैं। वही नियम में यह है कि मत पत्र पर कुछ भी लिखा नहीं जा सकता है।
चुनाव अधिकारी ने आप और कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार के पक्ष में आठ मत पत्र निरस्त कर दिए थे, साथ ही भाजपा के प्रत्याशी को विजय घोषित कर दिया था। ऐसा आरोप आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने लगाया। इन आरोपों को लेकर आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले पर सोमवार 5 फरवरी को सुनवाई के दौरान चंडीगढ़ मेयर में चुनाव में धांधली के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रूख अपनाया है।
Chandigarh Mayor Election मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि यह लोकतंत्र का मजाक है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने पीठासीन अधिकारी के खिलाफ गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि जिस तरह से मेयर चुनाव को कंडक्ट किया गया है वह बेहद गंभीर मसला है जो विडियो सामने आया है उसे देखने के बाद यह जाहिर होता है कि बैलेट पेपर को विकृत किया गया। लोकतंत्र की इस तरह से हत्या की इजाजत नहीं दी जा सकती है। शीर्ष अदालत ने चुनाव से संबंधित सारे रेकॉर्ड व विडियो संरक्षित करने का निर्देश दिया है।
Chandigarh Mayor Election यह लोकतंत्र का मजाक है :-
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि क्या चुनाव कराए जाने का यह तरीका है? यह लोकतंत्र का मजाक है। शीर्ष अदालत ने सख्त टिप्पणी में कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या है। इस प्रकरण के लिए जिम्मेदार शख्स पर मुकदमा होना चाहिए। इससे पहले मेयर चुनाव की मतगणना से संबंधित विडियो चीफ जस्टिस ने देखा। इस चुनाव में बीजेपी कैंडिडेंट को 16 मत के साथ विजयी घोषित किया गया और 8 कैंडिडेट के मत को रद्द कर दिया गया था।
CJI ने कहा कि वीडियो में पीठासीन अधिकारी का व्यवहार साफतौर पर संदिग्ध है। इस अधिकारी पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हम इस तरह लोकतंत्र की हत्या की नहीं होने दे सकते। जो कुछ भी होता हुआ दिख रहा है उससे हम बेहद हैरान हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ ने चंडीगढ़ मेयर के चुनाव से जुड़े सभी दस्तावेज और वीडियो रिकॉर्ड सुरक्षित करके आज 5 बजे तक हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को सौंपने का निर्देश दिया है। वहीं मामले की अगली सुनवाई सोमवार 12 फरवरी को तय की है। तब तक चंडीगढ़ नगर निगम की सभी बैठकों और फैसलों पर रोक लगा दी गई है।
Chandigarh Mayor Election :- सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच के सामने आप पार्षद व Chandigarh Mayor Election में हारे घोषित किए गए कैंडिडेट कुलदीप कुमार ने अर्जी दाखिल कर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने इस चुनाव पर रोक लगाने से मना कर दिया था जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है।
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के दौरान नोटिस जारी किया है और साथ ही चंगीगढ़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की मीटिंग को स्थगित करने को कहा है। यह मीटिंग 7 फरवरी को होने वाली थी। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि मेयर चुनाव से संबंधित तमाम रेकॉर्ड पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के सामने सुरक्षित रखा जाए और साथ ही कहा कि जो विडियोग्राफी है उसे भी संरक्षित रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सोमवार शाम पांच बजे तक तमाम रेकॉर्ड जो चंगीगढ़ के डिप्टी कमिश्नर के पास हैं उसे हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के हवाले किया जाए।