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Thursday, December 7, 2023
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Home उत्तराखंड PRD विभाग की नियमावली में जून तक संशोधन कर दिया जाएगा: रेखा

PRD विभाग की नियमावली में जून तक संशोधन कर दिया जाएगा: रेखा

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हर्षिता टाइम्स।
देहरादून: प्रदेश की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा स्थित सभागार में विभागीय अधिकारियों और प्रांतीय रक्षक दल के पदाधिकारियों के साथ पीआरडी एक्ट, नियमावली, पीआरडी जवानों से संबंधित पूर्व में हुई बैठकों के बिन्दुओं पर अनुपालन, पीआरडी से संबंधित मुख्यमंत्री की घोषणा तथा अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर समीक्षा बैठक की। बैठक में विभागीय मंत्री ने अभी तक के विभाग में हुए कार्याे की प्रगति रिपोर्ट जानी। जहां पर अधिकारियों द्वारा मंत्री रेखा आर्या को हर बिंदुओं और उनके पहलुओं से अवगत कराया गया। अधिकारियों द्वारा पीआरडी विभाग की नियमावली के बारे में बताते हुए कहा कि इसमें आवश्यक संशोधन करते हुए जल्द ही इसी माह इसका जिओ जारी कर दिया जाएगा।
विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि हमारी सरकार ने पीआरडी विभाग में तैनात गर्भवती महिलाओं को मातृत्व अवकाश, जवानों को मानवीय, वित्तीय और शासकीय रूप से अनुमन्य सेवाओं की व्यवस्था, पीआरडी सेवकों को 60 वर्ष तक की नौकरी सहित पीआरडी एक्ट 1948 में संसोधन सहित कई अन्य व्यवस्थाएं की हैं, जिसका कि जल्द ही जिओ जारी किया जाएगा, निश्चित ही इन सभी सुविधाओं के लागू होने से हमारे स्वयंसेवकों को भविष्य में लाभ प्राप्त होगा, हमारी सरकार व हमारा युवा कल्याण विभाग पीआरडी जवानों के साथ हर परिस्थितियों में खड़ा है।
साथ ही मंत्री रेखा आर्या ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड में अभी तब तक पीआरडी एक्ट 1948 लागू था और तब से यही एक्ट उत्तराखंड में चलता हुआ आ रहा था क्योंकि हमारा अपना कोई पीआरडी एक्ट नही था जो आज कैबिनेट के माध्यम से लाया गया है, जिसके तहत अब उत्तराखंड का अपना पीआरडी एक्ट बनने जा रहा है।उन्होंने कहा कि इस एक्ट में हमारे पीआरडी जवानों के लिए ऐसी व्यवस्थाए की गई हैं जिसमे जहां पूर्व में उनका सुरक्षा के दृष्टि से रजिस्ट्रेशन या भर्ती की जाती थी लेकिन अब इसे संसोधित करते हुए उनके विभिन्न प्रकार के कार्य जिसमे टेक्निकल,चतुर्थ श्रेणी या अन्य विभागों में जहां उनकी आवश्यकता हो उन्हें वहां समायोजित किया जाएगा। साथ ही पूर्व में प्रान्तीय रक्षक दल में पंजीकरण हेतु आयु सीमा 18 से 45 वर्ष निर्धारित थी तथा स्वयंसेवक 50 वर्ष की आयु तक कार्य कर सकता था, जिसे वर्तमान में 18 से 42 वर्ष किया जा रहा है तथा हमारे जवानों को 60 वर्ष की आयु तक कार्य करने के अवसर प्राप्त होंगे। वही गर्भवती महिलाओं को भी आने वाले समय मे मातृत्व अवकाश का लाभ मिलेगा। बताते चले कि धामी कैबिनेट में ही एक्ट पारित किया गया है।
इस अवसर पर बैठक में सचिव खेल एवं युवा कल्याण अभिनव कुमार, निदेशक खेल एवं युवा कल्याण जितेंद्र सोनकर, संयुक्त निदेशक युवा कल्याण अजय अग्रवाल, उपनिदेशक शक्ति सिंह, डिप्टी डायरेक्टर सर्वेन्द्र जयराज, एडिशनल सेकेट्री निर्मल कुमार, दीप्ति जोशी, प्रांतीय रक्षक दल के अध्यक्ष प्रमोद मंद्रवाल सहित विभागीय अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

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