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जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक में नई धारा और कर दरों में संशोधन पर चर्चा

GST Council 54th meeting
Written by Subodh Bhatt

GST Council 54th meeting

नई दिल्ली: 54वीं जीएसटी परिषद की बैठक 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व वित्त मंत्री डॉ. प्रेम चंद अग्रवाल ने किया। बैठक में विधि समिति और फिटमेंट समिति द्वारा प्रस्तुत विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।

मुख्य विषयों में धारा 74A के अंतर्गत नियमों में संशोधन, धारा 73 के तहत ब्याज और अर्थदंड की माफी के लिए नई धारा 128A की स्थापना, और Form GST INS-01 में संशोधन शामिल हैं। इसके अलावा, 2017-18 से 2020-21 तक आईटीसी के लिए तारीख 30.11.2021 निर्धारित करने और पंजीयन निरस्तीकरण तथा बहाली के बीच आईटीसी के प्रावधान को लागू करने पर सहमति व्यक्त की गई।

फिटमेंट समिति की संस्तुतियों के अनुसार, हेलीकॉप्टर सेवाओं पर कर दर 5% बनाए रखने पर सहमति हुई, हालांकि इस पर आगे की स्पष्टीकरण के लिए संबंधित कर की प्रविष्टि को संशोधित किया जाएगा। बैठक में राज्य के सचिव वित्त श्री विनोद कुमार सुमन और आयुक्त राज्यकर डा. अहमद इकबाल समेत अन्य विभागीय अधिकारियों ने भाग लिया।

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