देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रचार को लेकर राजनीतिक दलों को एक बड़ी राहत मिली है। चुनाव प्रचार के लिए अब सुबह 8 से रात 8 बजे तक की अनुमति प्रदान कर दी गई है। हालांकि इस दौरान भी चुनाव सभा को लेकर कुछ प्रतिबंध जारी किए गए हैं।
नए आदेशों में आउटडोर प्रचार के लिए निर्धारित क्षमता की 50 प्रतिशत गैदरिंग एवं इंडोर के लिए निर्धारित क्षमता का 30 प्रतिशत लोगों को जमा करने का प्रावधान रखा गया है। इसके अतिरिक्त चुनावी सभाओं के लिए कोविड-19 गाइडलाइंस के नियमों का पालन भी राजनीतिक दलों को करना होगा।