उत्तराखंड कोविड-19

देहरादून जिले से बड़ी खबर कर्फ्यू 6 मई सुबह 5 बजे तक बड़ा

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देहरादून। चूंकि कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर का प्रकोप निरन्तर जारी है। इसलिए जन सुरक्षा हित में दिनांक 26 अप्रैल 2021 (सोमवार) की सांय 07 बजे से दिनांक 03 मई 2021 (सोमवार) प्रातः 05 बजे तक प्रभावी कोरोना कर्फ्यू संबंधी इस कार्यालय के पूर्व आदेश संख्या 3424 / सीपीओ-डीएम-2021 दिनांक 25.04.2021 को दिनांक 06 05.2021 तक विस्तारित किया जाता है। अर्थात नगर निगम ऋषिकेश, देहरादून, छावनी परिषद गढीकैन्ट, क्लेमनटाऊन तथा नगर पालिका परिषद डोईवाला, विकासनगर, मसूरी एवं हरर्बटपुर में कोरोना कर्फ्यू अब दिनांक 06.05.2021 की प्रातः 05 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान सार्वजनिक तथा निजी वाहनों का आवागमन पूर्णतयाः प्रतिबन्धित रहेगा।

कोरोना कर्फ्यू अवधि में निम्नवत सेवाओं से जुड़े दुकानों व वाहनों को मध्यान्ह 12 बजे तक सशर्त छूट निम्न प्रकार से रहेगी फल, सब्जी की दुकानें, डेरी, बेकरी, मीट-मछली (वैध लाईसेंसधारी), अण्डे राशन, सरकारी सस्ता गल्ला तथा पशुचारा कीदु काने मध्यान्ह 12 बजे तक ही खुली रह सकेगी । पेट्रोल पम्प व गैस आपूर्ति तथा दवा की दुकानें पूरे समय खुली रहेगी।

हवाई जहाज ट्रेन तथा बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट होगी। शादी और संबन्धित समारोहों में अधिकतम 25 व्यक्तियों को ही अनुमति अनुमन्य होगी।

निर्माण कार्य चलते रहेंगे तथा इनसे जुड़े हुए कार्मिक एवं मजदूरो तथा निर्माण सामग्री के वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी।

→ निर्माण कार्य सीमेन्ट, सरिया, रेत, बजरी, ईट की दुकाने मध्यान्ह 12 बजे तक ही खुली रह सकेगी।

रेस्टोरेन्ट तथा मिठाई की दुकानों से होम डिलवरी में छूट रहेगी।

> शव यात्रा तथा अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मलित नहीं हो सकेंगे।

मीडिया के लिए उनका आई डी कार्ड ही पास के रूप में मान्य होगा।> वास्तविक रूप से चिकित्सालय उपचार हेतु जाने वाले व्यक्तियों के वाहनों को आवागमन में छूट होगी।

कोविड-19 जांच एवं टीकाकरण हेतु निकटवर्ती केन्द्र तक आवागमन की छूट होगी। > पोस्ट ऑफिस तथा बैंकिंग सेवाऐं, वित्तीय संस्थान एंव बीमा कम्पनी यथा समय खुले रहेंगे।

> अन्तर्राज्यीय परिवहन हेतु स्मार्ट सिटी के पोर्टल http://smartcitydehradun.uk.gov.in पर रजिस्ट्रेशन तथा 72 घण्टे के भीतर की अवधि के कोविड 19 निगेटिव रिर्पोट की अनिवार्यता होगी। आपातकालीन सेवा के वाहनों, आवश्यक सेवा के वाहनों मालवाहक वाहनों, निर्माण सामग्री से सम्बन्धित वाहनों तथा

औद्योगिक इकाईयो एवं इनके वाहन व कार्मिको आवगमन अनुमन्य है, इसलिए इन्हें रोका नही जायेगा।

> शासकीय कार्यालयों, बैंकिंग सेवाओं, वित्तीय संस्थान एंव बीमा कम्पनी के कार्मिकों एंव उनके वाहनों को उनके पहचान पत्र सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष / शाखा प्रबन्धक द्वारा निर्गत पास पर आवागमन की छूट होगी।

उक्त विषयक निर्गत आदेश संख्या: 3433 / सीपीओ-डीएम-2021 दिनांक 26.04.2021 आदेश संख्या 3440/ सीपीओ डीएम-2021 दिनांक 26.04.2021 आदेश संख्या: 3453 / सीपीओ-डीएम-2021 दिनांक 28.04.2021 तथा आदेश संख्या: 3464/ सीपीओ-डीएम-2021 दिनांक 29.04.2021 के माध्यम से निर्धारित व्यवस्था तद्नुसार विस्तारित / संशोधित / समावेशित समझी जाय। साथ ही कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को रोकने हेतु समय-समय पर जारी भारत सरकार / उत्तराखण्ड शासन तथा जिला प्रशासन के दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य होगा उल्लंघन की स्थिति में सम्बन्धित के विरुद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 व Uttarakhand Epidemic Diseases, COVID-19 Regulations 2020 pidemic Diseases Act 1897 एवं भारतीय दण्ड संहिता तथा अन्य अधिनियमों की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

 

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