देहरादून : उत्तराखंड में कोविड-कर्फ्यू आगामी 24 अगस्त तक बढ़ाया गया। 24 अगस्त सुबह 6:00 बजे तक प्रभावी रहेगी। नई s.o.p. के तहत कोई नई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है एवं पूर्व की भांति ही नियम व शर्तें लागू रहेंगी। वही नाइट कर्फ्यू आदेश अभी भी जारी रहेगा।
अभी भी उत्तराखंड राज्य से बाहर से आने वाले लोगों के लिए अनिवार्य रूप से स्मार्ट सिटी की वेब पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है जबकि पिछले सप्ताह की तरह अब भी प्रातः 8:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक व्यापारिक प्रतिष्ठान खुलने के नियम लागू रहेंगे लता यह सब नियम 24 अगस्त तक प्रभावी रहेंगे ।


