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उत्तराखण्ड में फोटोयुक्त विधान सभा निर्वाचक नामावली का विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू

electoral roll with photo
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देहरादून: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 01 जनवरी, 2025 की अर्हता तिथि के आधार पर उत्तराखण्ड में फोटोयुक्त विधान सभा निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम ने इस संबंध में जानकारी दी।

कार्यक्रम की मुख्य बातें:

सत्यापन कार्य: 20 अगस्त, 2024 से 18 अक्टूबर, 2024 तक बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) के माध्यम से घर-घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन किया जाएगा। इस दौरान मतदाता स्थलों और अनुभागों का पुनर्निर्धारण किया जाएगा।

एकीकृत निर्वाचक नामावली: एकीकृत निर्वाचक नामावली 29 अक्टूबर, 2024 को प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद दावे और आपत्तियां प्रस्तुत करने की प्रक्रिया 29 अक्टूबर से 28 नवम्बर, 2024 तक चलेगी।

विशेष अभियान: 09-10 नवम्बर और 23-24 नवम्बर, 2024 को विशेष अभियान का आयोजन किया जाएगा।

अंतिम प्रकाशन: 06 जनवरी, 2025 को निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

अन्य महत्वपूर्ण जानकारी:
नाम हटाने की प्रक्रिया: यदि किसी नागरिक का नाम एक से अधिक मतदाता स्थलों पर है, तो उसे एक मतदाता स्थल से हटाया जाएगा।

मतदाता स्थलों की सुविधा: 2 किमी से अधिक पैदल चलने की स्थिति में नए मतदाता स्थलों की स्थापना पर विचार किया जाएगा।

आवेदन प्रक्रिया: 01 जनवरी, 2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे नागरिक 29 अक्टूबर से 28 नवम्बर, 2024 तक फार्म-6 के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

संपर्क जानकारी:
आवेदन करने के लिए सभी आवश्यक फार्म www.ceo.uk.gov.in पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1950 या 1800-3300-1950 पर संपर्क किया जा सकता है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और राजनीतिक दलों से अनुरोध किया है कि वे इस महत्वपूर्ण कार्य में सहयोग करें ताकि विधान सभा निर्वाचक नामावली को शुद्ध और त्रुटिरहित बनाया जा सके।

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