उत्तराखंड

उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला: अविवाहित, विधवा और तलाकशुदा पुत्रियों को पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति

Approval of family pension
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देहरादून। उत्तराखंड सरकार अब भारत और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अविवाहित, विधवा और तलाकशुदा पुत्रियों को पारिवारिक पेंशन देने पर विचार कर रही है। वित्त मंत्री डॉ. प्रेमचंद अग्रवाल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

वित्त मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि धामी सरकार राज्य के राजकीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की अविवाहित, विधवा और तलाकशुदा पुत्रियों को पारिवारिक पेंशन देने की योजना बना रही है।

डॉ. अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि यदि किसी राजकीय कर्मचारी या पेंशनभोगी की पुत्री का तलाक उनके जीवित रहते हुए पूरा हो जाता है और वह पूरी तरह से उनके आश्रित होती है, तो उसे पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र माना जाएगा।

उन्होंने यह भी कहा कि इस व्यवस्था में उन पुत्रियों को भी शामिल किया जाएगा, जिनका अपने माता-पिता के जीवित रहते हुए न्यायालय में तलाक की प्रक्रिया शुरू हुई हो, और माता-पिता के निधन के बाद तलाक पूरा हुआ हो।

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