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Thursday, December 7, 2023
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पौड़ी के St. Thomas स्कूल अवैधानिक रूप से कक्षाएं संचालित करने पर लगाया1 लाख का जुर्माना

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पौड़ी। जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी आनन्द भारद्वाज ने आरटीई एक्ट-2009 के अन्तर्गत विद्यालय की मान्यता (कक्षा 1 से 8) न होने एवं अवैधानिक रूप से कक्षाएं संचालित करने पर पौड़ी के सेंट थॉमस स्कूल पर 1 लाख जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर प्रतिदिन 10 हजार रुपए आर्थिक दंड का भी प्रावधान किया गया है। जुर्माना अदा न करने पर प्रबंधक व प्रधानाचार्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की भी चेतावनी दी गयी है।

मुख्य शिक्षा अधिकारी आनन्द भारद्वाज ने कहा कि मंगलवार को स्कूल के औचक निरीक्षण में यह खामी पायी गयी। उन्होंने बताया कि आरटीई एक्ट-2009 के तहत सभी स्कूलों को नये सिरे से मान्यता लेना अनिवार्य है। लेकिन सेंट थॉमस स्कूल बिना मान्यता के संचालित हो रहा था ।

’मुख्य शिक्षा अधिकारी का मूल आदेश’

प्रबन्धक / प्रधानाचार्य सैन्ट थॉमस स्कूल पौडी
विषय- आरटीई एक्ट-2009 के अन्तर्गत विद्यालय की मान्यता (कक्षा 1 से 8) न होने एवं अवैधानिक रूप से कक्षाएं संचालित करने के फलस्वरूप जुर्माना भुगतान के सम्बंध में
उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा आज दिनांक 12 अप्रैल 2022 को सैन्ट थॉमस स्कूल पौडी नगर का औचक निरीक्षण किया गया। जिसमें संज्ञान में आया कि आपके विद्यालय द्वारा कक्षा 1 से 8 तक मान्यता लिये बिना ही कक्षाएं संचालित की जा रही है। आर०टी०ई० अधिनियम 2009 के प्रयोजनार्थ उत्तराखण्ड निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 2011 के अन्तर्गत कक्षा 1 से 8 तक की मान्यता अधोहस्ताक्षरी कार्यालय द्वारा प्रदान की जाती है। किन्तु आपके द्वारा उक्त मान्यता लिये बिना सीधे आई०सी०एस०ई० बोर्ड से सम्बद्धीकरण प्राप्त कर विद्यालय संचालन किया जा रहा है।
आपको बिना विभागीय मान्यता प्राप्त किये विद्यालय संचालन एवं विभागीय आदेशों का उल्लंघन करने पर आरटीई एक्ट 2009 की धारा 18/19 के अन्तर्गत रूपये 100000 / ( एक लाख मात्र) के दण्ड तथा निरन्तर उल्लंघन की दशा में नोटिस प्राप्ति की दिनांक से प्रत्येक दिन के लिए रूपये 10000/- (रूपये दस हजार मात्र) जुर्माने की धनराशि कोषागार में जमा कराये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त के क्रम में आपके विद्यालय के ऊपर 100000/- (रूपये एक लाख मात्र) का दण्ड अधिरोपित किया जाता है, अतः आप उक्त धनराशि एवं निरन्तर उल्लंघन की दशा में नोटिस प्राप्ति की दिनांक से प्रत्येक दिन के लिए रूपये 10000/- (रूपये दस हजार मात्र) जुर्माने की धनराशि कोषागार में जमा कराते हुए प्राप्ति रसीद अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की दशा में प्रबन्धक / प्रधानाचार्य के विरूद्ध सम्बन्धित थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

डा० (आनन्द भारद्वाज) मुख्य शिक्षा अधिकारी

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