उत्तराखंड

प्रदेश में 22 जून तक बढ़ा कोविड कर्फ्यू ,15 जून से चारधाम यात्रा को भी तीन जिलों के लिए खोला RTPCR निगेटिव रिपोर्ट के साथ

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देहरादून- कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी के बावजूद सरकार ने प्रदेश में लागू कोविड कर्फ्यू की अवधि एक हफ्ते यानी 22 जून तक बढ़ा दिया है। साथ ही 15 जून से चारधाम यात्रा को भी तीन जिलों चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्‍तरकाशी के लोगों के लिए खोल दिया है। इसके लिए आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गई। वहीं, अन्य राज्यों से उत्‍तराखंड आने वालों के लिए आरटी पीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट अभी भी अनिवार्य है। कोविड कर्फ्यू में वर्तमान व्यवस्था में कुछ और रियायत भी दी। हफ्ते में तीन दिन बाजार खुलेंगे। मिठाई की दुकानें पांच दिन खुलेंगी। शहरों में विक्रम, ऑटो के संचालन की अनुमति दी गई, साथ ही राजस्व न्यायालयों में 20 केस की सुनवाई के लिये खुलेंगे।

चारधाम यात्रा के लिए तीन जिलों के लोगों को आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट के साथ अनुमति दी गई है। जनपद चमोली के लोग बद्रीनाथ, रूद्रप्रयाग जनपद के लिए केदारनाथ, उत्तरकाशी जनपद के लोगों को गंगोत्री, यमनोत्री के दर्शन कर पायेंगे।

शादी, अंत्येष्टि में 50 की संख्या को अनुमति लेकिन शादी में आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जरूरी होगी।
ग्रामीण क्षेत्र में डीएम को बाजार खोलने के अधिकार दिया गया है।
प्रदेश के व्यापारियों की मांगों को देखते हुए राज्य सरकार ने इस दौरान 3 दिन व्यापारिक प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति दी गयी। जिसके तहत 16, 18, 21, जून को परचून, जनरल मर्जेन्ट के साथ ही शराब की दुकान समेत अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान खुलेंगे। राजस्व न्यायालयों को भी 20 की सीमित संख्या में खोलने की अनुमति दी गयी।
विक्रम, आटो, टैम्पों को भी चलाने का निर्णय लिया गया।

इन सबके अतिरिक्त कोरोना कर्फ्यू के दौरान जिन चीजों पर पहले से प्रतिबंध लगाए गए हैं उन सभी चीजों पर प्रतिबंध जारी रहेंगे।
22 जून के बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी।

 

 

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