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आप नेता संजय सिंह को मिली जमानत

Delhi Liquor Policy Case Delhi Liquor Policy Case
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Delhi Liquor Policy Case मामले में संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से 6 महीने के बाद अब जमानत मिल गई है। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट जमानत की शर्तें तय करेगा। इस जमानत को मिसाल नहीं माना जाएगा। ईडी ने भी जमानत का विरोध नहीं किया और कहा कि उन्हें जमानत दी जा सकती है।

अब संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियां कर सकेंगे। पिछली सुनवाई में संजय सिंह के लिए पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मुख्य गवाह दिनेश अरोड़ा ने पहले अपने 9 बयानों में संजय सिंह का नाम नहीं लिया था। संजय सिंह को डेढ़ साल बाद गिरफ्तार किया गया। सिंघवी ने कोर्ट में कहा था कि अप्रूवर की गवाही तब तक विश्वसनीय नहीं होती, जब तक उसकी पुष्टि न हो जाए।

Delhi Liquor Policy Case :- 19 जुलाई 2023 को अप्रूवर बने दिनेश अरोड़ा के बयान में पहली बार संजय सिंह का नाम आया. यहां तक कि 164 के बयान में भी नाम नहीं लिया था। संजय सिंह ने ईडी के खिलाफ (मानहानि) शिकायत की, और फिर ईडी ने बिना किसी समन के उन्‍हें गिरफ्तार कर लिया।

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार, 2 अप्रैल को आम आदमी पार्टी (AAP) नेता और सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी है। कोर्ट ने ये जमानत प्रवर्तन निदेशालय (ED) के रियायत देने के बाद दिल्ली शराब नीति (Delhi Liquor Policy) मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) मामले में सिंह को दी है।

ईडी ने कोर्ट से कहा कि उसे जमानत देने पर कोई आपत्ति नहीं है, इसके बाद कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने यह बेल क्यों दी है इस संबंध कोई टिप्पणी नहीं की है।

 

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