रात 11:00 से सुबह 5:00 तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू ने आदेश किए जारी। विक्रम ऑटो और टैक्सी को 24 घंटे संचालित होने की रहेगी अनुमति। इमरजेंसी में निजी वाहन वेध आईडी के साथ हो सकेंगे संचालित। आवश्यक सेवाएं 24 घंटे हो सकेंगी संचालित। कोविड —19 के न्यू वैरिएंट ओमिक्रोन को देखते हुए लिया गया फैसला।