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Big Breaking : अब बेरोकटोक कर सकेंगे चारधाम यात्रा

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उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने चारधाम यात्रियों की संख्या बढ़ाने संबंधी मामले में सरकार को बड़ी राहत दी है। उत्तराखंड हाइकोर्ट ने चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाए जाने के मामले को लेकर दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की। कोर्ट ने चारों धाम में प्रतिबंध के साथ यात्रियों की निर्धारित से अधिक को जाने व दर्शन करने पर लगी रोक को हटा दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद अब श्रद्धालु बेरोकटोक चारधाम दर्शन के लिए जा सकेंगे। कोर्ट ने साफ किया कि शासन को कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित कराना होगा। कोर्ट के आदेश से सरकार को बड़ी राहत मिली है। खंडपीठ ने केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में यात्रियों की सीमित संख्या के फैसले को बदलकर संख्या पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। पूर्व में न्यायालय ने चारधाम जाने वाले भक्तों/यात्रियों की संख्या को सीमित करते हुए प्रतिदिन केदारनाथ धाम में 800, बद्रीनाथ धाम में 1000, गंगोत्री धाम में 600 और यमनोत्री धाम में कुल 400 श्रद्धालुओं को जाने की अनुमति दी थी।
उच्च न्यायालय में सरकार के चीफ स्टैंडिंग काउंसिल (सी.एस.सी.) चंद्रशेखतलर सिंह रावत ने बताया कि उच्च न्यायालय ने श्रद्धालुओं को आर.टी.पी.सी.आर. नैगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य करने के साथ कोविड के सभी नियमो का पालन कराने के सरकार को निर्देश दिए है। न्यायालय के इस फैसले के बाद चारों धामों में जाने वाले यात्रियों की संख्या पर कोई रोक नहीं रहेगी ।

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