देहरादून : कोविड 19 के सम्बन्ध में शासन ने जारी की नई एसओपी। कोविड कर्फ्यू की अवधि 31 अगस्त से 7 सितंबर तक बड़ा दी गई है। सभी नियम पूर्व की भाँति जारी रहेगे और सभी जिलाधिकारियों को कोविड कर्फ्यू का पालन कराने के निर्देश दिए गए। अन्तिम संस्कार के लिए 50 व्यक्तियों को ही शामिल जोन की रहेगी अनुमति, जबकि विवाह समारोह में शामिल होने वाले सभी 50 लोगो को लानी होगी आरटीपीसीआर की रिपोर्ट। जिलाधिकारी अपनी तरफ से कोविड के प्रभाव को देखते हुए निर्णय ले सकते है।
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