उत्तराखंड

हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद जारी कर दी SOP, फजियत के बाद चार धाम यात्रा पर लगाई रोक

देहरादून। प्रदेश सरकार ने 1 जुलाई से शुरू होने वाली चार धाम यात्रा पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने नई एसओपी जारी कर यह निर्णय लिया है। हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी थी। बावजूद सरकार ने 1 जुलाई से चारधाम यात्रा जारी रखने का निर्णय लेते हुए एसओपी भी जारी कर दी थी। कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाने को लेकर आलोचना के बाद सरकार ने एक दिन पहले एसओपी में बदलाव कर यात्रा पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी। अब एक जुलाई से चारधाम यात्रा नहीं होगी।1 जुलाई 2021 से प्रस्तावित यात्रा अब अग्रिम आदेशों तक प्रतिबंधित रहेगी।

बता दें कि हाईकोर्ट ने इसको लेकर निर्देश जारी किए थे कि सरकार 1 जुलाई से यात्रा ना शुरू करें। हाईकोर्ट सरकार की तैयारियों से संतुष्ट नहीं था। इसके बाद भी सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी थी, जिसमें चार धाम यात्रा 1 जुलाई से शुरू करने की बात कही गई थी। कैबिनेट ने 1 जुलाई से उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रयाग के लोगों के लिए और 11 जुलाई से चारधाम यात्रा पूरे प्रदेश के लिए शुरू करने का फैसला लिया था।

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