देहरादून। कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम हेतु नगर निगम ऋषिकेश, देहरादून एवं छावनी परिषद गढीकैन्ट व क्लेमनटाऊन क्षेत्रार्न्तगत दिनांक 26 अप्रैल 2021 (सोमवार) की सांय 07 बजे से दिनांक 03 मई 2021 (सोमवार) प्रातः 05 बजे तक प्रभावी कोरोना कर्फ्यू संबंधी इस कार्यालय के पूर्व आदेश संख्या: 3424 / सीपीओ- डीएम- 2021 दिनांक 254.4.2021 व संशोधित आदेश संख्या: 3440 / सीपीओ-डीएम-2021 दिनांक 26.4.2021 में निम्नलिखित बिन्दुओं का समावेश किया जाना जन-सुरक्षा हित में आवश्यक हो गया है, ताकि सक्रमण के प्रसार को नियंत्रित किया जा सके :
1- कोरोना कर्फ्यू नगर निगम ऋषिकेश, देहरादून एवं छावनी परिषद गढीकैन्ट व क्लेमनटाऊन के साथ-साथ अब नगर पालिका परिषद डोईवाला, हरर्बटपुर, विकासनगर तथा मसूरी क्षेत्र में भी प्रभावी रहेगा ।
2- कोरोना कर्फ्यू के दौरान फल, सब्जी, बेकरी, डेरी, मीट-मछली (वैध लाईसेंसधारी), राशन, सरकारी सस्ता गल्ला पशुचारा तथा अण्डे की दुकाने अब मध्यान्ह 02:00 बजे तक ही खुली रह सकेगी ।