उत्तराखंड

क्लेमेन्टाउन क्षेत्र में हुए डबल मर्डर का पुलिस ने किया खुलासा

Police disclosed the double murder in Clement town area
Written by admin

हर्षिता टाइम्स।
देहरादून। 13 जून को कंट्रोल रूम थाना क्लेमेन्टाउन को सूचना प्राप्त हुई थी कि टर्नर रोड पर स्थित एक घर से काफी बदबू आ रही है जिसके अन्दर सम्भवतः किसी का शव पड़ा हुआ हैं। इस सूचना पर थानाध्यक्ष क्लेमेंट टाउन मय फोर्स के मौके पर गए तो पाया कि टर्नर रोड सी- 13 में मकान मालिक सोहेल निवासी जोशियाडा उत्तरकाशी के मकान में काशिफ पुत्र मोहतशिम निवासी चहलोली थाना नागल जिला सहारनपुर अपनी पत्नी अनम के साथ पिछले 4 महीने से निवास कर रहा था, जिसके कमरे के एक दरवाजे पर बाहर से ताला लगा था तथा दूसरे दरवाजे पर अंदर से कुंडी बंद थी।
प्रथम दृष्ठया मृतक के परिजनों द्वारा दोनों का आत्महत्या करना बताया गया था तथा किसी पर भी कोई शक नहीं जताया गया था, लेकिन फिर भी घटना संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस द्वारा अपनी जांच जारी रखी गई थी । पीएम रिपोर्ट में भी मृत्यु का कोई स्पष्ट कारण परिलक्षित नही हुआ था, घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उपमहानिरीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस अधीक्षक अपराध तथा पुलिस अधीक्षक नगर एवं पुलिस उपाधीक्षक सदर को घटना के संबंध में जांच कर मृत्यु के सही कारणों की जानकारी करने हेतु निर्देशित किया गया था। जिस पर थानाध्यक्ष क्लेमेंट टाउन द्वारा उक्त संबंध में टीम गठित कर लगातार घटनास्थल के आसपास लोगों से जानकारी की जा रही थी तो जानकारी करने पर पता चला कि दिनांक 12/13 जून की रात्रि एक सफेद रंग की कार घटनास्थल पर आती-जाती देखी गई थी, जिस पर घटनास्थल स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरो से जानकारी मिली की दिनांक 12/13 जून की रात्रि मैं गाड़ी नंबर यूके07डीजी 4786 घटनास्थल पर आई थी और तुरंत वापस चली गई थी। मृतकों के परिजनों से उक्त वाहन के बारे में जानकारी की गई तो पता चला उक्त वाहन अशवद का है। जिसके द्वारा दिनांक 13/06/23 को कंट्रोल रूम को घटना के सम्बन्ध में जानकारी दी गई थी। जिस पर अशवद से जानकारी की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि मेरी कार दिनांक 12 /13 की रात्रि को सहवाज लेकर गया था, जब मेरे द्वारा शहवाज को रात्रि 1:30 बजे लगभग फोन किया तो उसका फोन बंद आ रहा था और फिर वह उसी रात में सुबह 4:00 बजे वापस आ गया था तो मैंने उससे जानकारी की तो उसने बताया मैं छुटमलपुर पार्टी में गया था, जिस पर मृतकों के परिजनों द्वारा मृतका अनम के भाई शहवाज पर शक जताया गया और एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया, जिस पर बाद जांच दिनांक 21 जून को शहवाज के खिलाफ मु0अ0स0 71/23 धारा 302 IPC के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया । अभियोग में नामजद अभियुक्त शहवाज को पुलिस द्वारा पुछताछ हेतु थाने लाया गया जिससे सख्ती से पुछताछ करने पर उसके द्वारा अपना जुर्म कबूल करते हुए दिनांक 10/06/23 की रात्रि में आशिफ व अपनी बहन अनम की हत्या किया जाना स्वीकार किया गया। अभिय़ुक्त की निशानदेही पर पुलिस द्वारा घटना के समय अभियुक्त द्वारा पहने गये खून लगे कपड़े आशारोड़ी के जंगल से बरामद किये गये। अभियुक्त को मौके से गिरफ्तार किया गया जिसे समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1- शहवाज पुत्र स्व0 शहजाद निवासी ग्राम चहलोली, थाना नागल, जिला सहारनपुर, उ0प्र0, उम्र 26 वर्ष।

पुछताछ का विवरण-

पुछताछ मे अभियुक्त शहवाज द्वारा बताया गया कि हम दो भाई तथा एक बहन है। सबसे बड़े भाई का नाम शादाब है फिर मेरी बहिन अनम है और फिर मैं हूं। मेरी माता का नाम शहनाज है जो हमें छोड़कर कहीं चली गई थी और किसी दूसरे से शादी कर ली थी तब हम भाई बहिन छोटे थे, फिर मेरे पिताजी द्वारा हमारा पालन-पोषण किया था मेरे पिता भी हाइड्रा चलाते थे, जिनकी मृत्यु 8-10 साल पहले हाइड्रा मशीन के नीचे दबने से हो गई थी लेकिन मुझे पता चला था कि अशजद ने मेरे पिता को जानबूझकर हाईड्रा से टक्कर मारकर मारा था जिसे एक्सीडेंट बताया था। अशजद हमारे गांव का रहने वाला है तथा कासिफ के ताऊ का लड़का है लेकिन उस समय हम छोटे थे तो कुछ नहीं कर पाये, हमारी दादी ने हम तीनों भाई बहनों का पालन पोषण किया, कासिफ भी मेरे गांव का ही रहने वाला था जिसकी दोस्ती हम दोनो भाईयों से थी तथा उसका हमारे घर आना जाना था, इसी बीच मेरी अपनी खाला (मौसी) की लड़की आईशा जो कराल्टी थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर की रहने वाली है, के साथ दोस्ती हो गई , वह उस समय 8 या 9 वी क्लास में पढती थी फिर हम दोनो में प्यार हो गया और मैं उसे अगस्त 2021 में भगाकर इलाहाबाद ले गया था. वो उस समय नाबालिग थी जिस कारण हमारी शादी नही हो पाई थी। फिर आईशा के घर वालों ने मेरे तथा मेरे बड़े भाई व कासिफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया था क्य़ोकि कासिफ भी मेरे साथ था उसने भी लडकी भगाने मे मेरी मदद की थी उसके बाद मुझे और मेरे बड़े भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था जहां में आठ महिने जेल मे रहा तथा अभी जमानत पर बाहर आया हुं जब मैं और मेरा बड़ा भाई जेल में थे तो इस दौरान मेरी बहिन घर पर अकेली थी तथा कासिफ का घर पर आना जाना ज्यादा हो गया था । जब मैं जेल से बाहर आया तो मुझे गांव वालो ने कासिफ और मेरी बहन अनम की सारी वातें बताई तो मैने कासिफ को घर में आने से मना कर दिया था क्योकि कासिफ की हरकते कुछ ठीक नहीं थी उसने मेरी बहिन को अपने प्यार में फंसा दिया था और उसकी अश्लील बीडियो भी बना दी थी जिस कारण जैसे वह कहता था वैसी मेरी बहिन करती थी जबकि कासिफ की पहले शादी हो रखी थी कुछ समय बाद कासिफ मेरी बहन को भगा कर ले गया और कोर्ट मे उससे शादी कर ली । इस सम्बन्ध में मेरे भाई की तरफ से नागल थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी पर मेरी बहिन से हमारे खिलाफ वीडियो और आडियो बनाकर गांव वालो को भेज दी थी जिसमें मेरी बहिन हमारे खिलाफ बयान दे रही थी कि मुझे अपने भाईयों से जान का खतरा है । उसके बाद पुलिस मेरी बहन को नागल लेकर आयी जहां से उसे मेरे मौसा के सुपुर्द किया गया तथा मेरे मौसा ने उसका निकाह कासिफ से करा दिया क्योकिं मेरा मौसा भी हमारे खिलाफ था क्योकिं मै अपने मौसा की लडकी आइशा को भगाकर ले गया था , कासिफ और अनम के निकाह से गांव में हमारी काफी बेज्जती हुई थी तथा मुझे पता चला कि कासिफ ने ही अनम को हमारे खिलाफ भड़का कर वो वीडियों और ओडियों बनायी थी जिस कारण मैने उसी दिन सोच लिया था कि कासिफ को जिन्दा नही छोडूंगा , उसके बाद मैने कासिफ से फिर दोस्ती कर ली और उसके घर मेरा आना जाना शुरु कर दिया इसी बीच मुझे गांव मे लोगों द्वारा बताया कि मेरी बहिन अनम के नाम से जो 3 बीघा जमीन थी वह भी कासिफ ने कुछ दिन पहले गिरवी रखवा ली थी और गांव में यह बात फैला दी कि आधे पैसे उसने हमे दिये और आधे खुद रखे ,वह बार वार गांव में हमारी बेईज्जती करवा रहा था ,मै कई दिनों से उसे मारने के लिए मौका तलाश रहा था कि दि0 7/06/23 को कासिफ ने मुझे उत्तरकाशी में अपनी हाइड्रा मशीन पलटने तथा उसके साथ उत्तरकशी चलने की बात कहीं जिस पर मैं दिं0 7/6/23 को उसके साथ अपनी मोटरसाइकिल सं0 यूके 17क्यू -3190 त्-1-5 से सहारनपुर से देहरादून आया तथा देहरादून से स्विफ्ट डिजायर से हम दोनो दि0 7/6/23 की रात लगभग 10-11 बजे देहरादून से उत्तरकाशी के लिये निकले उत्तरकाशी पहुंचने पर कासिफ को अनम ने फोन कर बताया कि उसे दर्द उठ रहा हैं फिर कासिफ ने मोहल्ले की आशा को फोन कर उसके साथ अनम को अस्पताल भेज दिया और हम भी उत्तरकाशी से वापस देहरादून आ गये थे उस दिन भी में कासिफ को मारने की फिराक में था लेकिन उस दिन अनम को पता था कि कासिफ मेरे साथ गया है ,उसके बाद मैं वापस अपने गांव चला गया । गांव के सभी लोग मेरे मामा बनने की तरह तरह की बाते बना रहे थे जिससे मैं और अधिक गुस्से में आ गया था, दिनांक 09/06/23 को कासिफ ने मुझे फोन कर 10 जून को उत्तरकाशी चलने की बात कहीं जिस पर मेंने उसे इस बार मारने की ठान ली। दिनांक 10/6/23 को समय लगभग 8.30 बजे मैं गणेशपुर मोहंड साईड पर अपने दोस्त के कमरे में चला गया जहां मेने अपना फोन बंद कर दिया था और लगभग 9.30 बजे मे कासिफ के कमरे पर पहुचा । रात्री के समय कासिफ और मैं जमीन पर सो गये तथा अनम ऊपर बेड मे सो गई थी, मेरे दिमाग मे पुरानी सारी बातें चल रही थी तो मै सोय़ा नही था। रात्री में मैं मौका देख कर किचन मे गया, और वहां से एक चाकू लाकर जमीन पर सोये कासिफ की गर्दन पर उससे वार कर दिया, जिससे वह बेसूध हो गया और उसकी गर्दन से काफी खून बहने लगा। इसी बीच अनम उठ गयीं और चिल्लाने लगी, जिस पर मेने एक हाथ से उसका मुंह दबा कर दूसरे हाथ से उसका गला दबा दिया, जिससे वह भी मर गयी थी फिर मैने उसको भी नीचे जमीन पर लेटा दिया और दीवार पर जो खून लगा था उसे साफ किया और बच्चे को भी कासिफ के दोनो पांव के बीच मे रख दिया था, मैने सोचा था कि बच्चा खुद मर जायेगा। उसके बाद मेने अपने कपड़े बदले और कमरे के बाहर ताला लगाकर मैं वहां से वापस अपने दोस्त के कमरे मे आ गया। रास्ते में मैंने आशारोड़ी के जंगलो में खून लगे हुए कपड़े एक पन्नी में बांधकर फेंक दिये, फिर मेने अपने दोस्त शुभम, जो मुझे जेल मे मिला था, को घटना के बारे में बताया तथा दिनांक 12/6/23 को शुभम को लेकर मैं अशवद की गाड़ी से दोबारा टर्नर रोड से होते हुये कासिफ के कमरे पर आये और ताला खोलकर देखा तो काफी बदबू आ रही थी और बाडी फूल गयी थी, तो फिर हम दोनो तालाबंद कर के वहां से मिर्जापुर वाले रास्ते से बेहट होते हुये सुबह 4 बजे लगभग गणेशपुर साईट पर कमरे मे पहुंच गये जहां अशवद जगा हुआ था, अशवद के पुछने पर मेने उसे छुटमलपुर पार्टी में जाना बताया उसके बाद मै सहारनपुर चला गया था ।

बरामदगी का विवरण-

1- घटना के दिन अभियुक्त द्वारा पहने कपड़े
2- घटनास्थल कमरे की चाबी

आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0- 439/21 धारा 380/363/364/366/376(डी) भादवि एवं पोक्सो अधिनियम

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