उत्तराखंडकोविड-19

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देहरादून : नगर निगम, देहरादून क्षेत्रान्तर्गत स्थित सरस्वती सोनी मार्ग लक्ष्मण चौक में कोरोना वायरस संकमित व्यक्तियों के पाये जाने के फलस्वरूप Uttarakhand Epidemic Diseases, COVID-19 Regulations, 2020 Epidemic Diseases Act 1897 तथा आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 के अधीन जनहित में आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय करने अपरिहार्य हो गये है अतः सरस्वती सोनी मार्ग लक्ष्मण चौक का वह हिस्सा जिसके पूरब दिशा में खाली प्लाट, पश्चिम दिशा में आबादी प्रमोद कुमार, उत्तर दिशा में प्लाट कबाड़ी वाला तथा दक्षिण दिशा में सड़क अवस्थित है, को Containment Zone घोषित कर निम्नवत आदेश पारित किये जाते है:-

1- नगर निगम, देहरादून क्षेत्रान्तर्गत स्थित सरस्वती सोनी मार्ग लक्ष्मण चौक में दिनांक 3003.2021 से पूर्णतः लांक डाउन रहेगा तथा सभी स्थानीय लोग अपने-अपने घरों में ही रहेगे।

2- लोक डाउन अवधि में उक्त क्षेत्रान्तर्गत समस्त मार्गों पर बैरिकेटिंग एवं सुरक्षा उपाय पुलिस विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्त क्षेत्रान्तर्गत की सभी दुकाने, प्रतिष्ठान, कार्यालय, बैंक इत्यादि पूर्णतः बन्द रहेगे।

4- परिवार के मात्र एक सदस्य को दैनिक आवश्यकता की सामग्री कय करने हेतु घर के समीप स्थापित सरकारी मोबाइल दुकान से सामग्री कय करने की अनुमति होगी।

5- जिला पूर्ति अधिकारी, देहरादून उक्त क्षेत्र में दैनिक आवश्यकता की सामग्री यथा-राशन, सब्जी एवं फल विक्रय करने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

6- सहायक निदेशक, डेरी उक्त क्षेत्र में दूध विक्रय की व्यवस्था सुनिश्चित करवायेगें

7- सरस्वती सोनी मार्ग लक्ष्मण चौक, देहरादून क्षेत्रान्तर्गत के यदि किसी व्यक्ति को सर्दी, जुखाम तथा युखार आदि के लक्षण महसूस होते हो तो वह तत्काल निम्नांकित न० 0135-2724506, 2626066, 2726086 एवं मो0न0 7534826066) पर सूचना उपलब्ध करा दे. ताकि तुरन्त चिकित्सा सुविधा सुलभ करायी जा सके।

8- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून उक्त क्षेत्र में इस विषयक दिशा-निर्देशो के अनुरूप सामुदायिक निगरानी करवाना सुनिश्चित करेंगे।

9- नगर निगम, देहरादून द्वारा उपरोक्त क्षेत्र में पर्याप्त सफाई व्यवस्था के साथ-साथ मुनादी के माध्यम से जन-जागरूकता सुनिश्चित करेगी।

10- आकस्मिकता की स्थिति में पुलिस विभाग के टोल फ्री नम्बर 112 पर सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है।

उक्त आदेशों का शत-प्रतिशत अनुपालन जन-सामान्य के जीवन रक्षा हेतु अनिवार्य होगा। उल्लघंन की स्थिति में आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 a Uttarakhand Epidemic Diseases, COVID-19 Regulations, 2020 Epidemic Diseases Act 1897 एवं भारतीय दण्ड संहिता तथा अन्य अधिनियमों की सुसंगत धाराओ के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

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