अपराध

अधिवक्ता व आरटीआई कार्यकर्ता एक्ट के तहत जिला बदर

District Banishment
Written by admin

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देहरादून। RTI के जरिये कई जमीनों का फर्जीवाड़ा उजागर कर सीलिंग की कार्रवाई करवाने वाले अधिवक्ता विकेश नेगी पर गुंडा एक्ट लगाते हुए छह माह के लिए जिला बदर कर दिया गया। गुरुवार को दून पुलिस ने विकेश नेगी को देहरादून की सीमा से बाहर छोड़ा।

पुलिस की ओर से जारी बयान में विकेश नेगी पर जमीनों पर अवैध कब्जा, धोखाधडी तथा अन्य आपराधिक गतिविधियों में लिप्त बताया गया। पुलिस ने विकेश नेगी पर दर्ज मुकदमों की फेहरिस्त भी जारी की।

पुलिस की कार्रवाई के विरोध में विकेश नेगी ने कहा कि उन्होंने दून में कई जमीनों के फर्जीवाड़ा का भंडाफोड़ किया था। कोर्ट ने सीलिंग कार्रवाई के आदेश किये थे। विकेश नेगी ने कहा कि उन्होंने हाल ही में आरटीआई के जरिये सैन्य धाम के निर्माण में घोटाले का पर्दाफाश भी किया।

उन्होंने कहा कि पूर्व मेयर व एक मंत्री की आय से अधिक सम्पत्ति के मामले को भी मीडिया के सामने लाया था। विकेश नेगी ने कहा कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया है।

उधर, दून पुलिस का कहना है कि नेहरू कालोनी पुलिस ने अभियुक्त विकेश नेगी निवासी धर्मपुर देहरादून, जो कि एक आदतन तथा शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध बलवा, जान से मारने की धमकी, अवैध रूप से भूमि पर कब्जा तथा धोखाधडी से सम्बन्धित कई अभियोग पंजीकृत हैं, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरूद्ध पुलिस द्वारा गुण्डा एक्ट के तहत रिपोर्ट तैयार कर जिलाधिकारी देहरादून को प्रेषित की गई थी।

जिलाधिकारी देहरादून द्वारा उक्त रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए अभियुक्त के विरूद्ध पंजीकृत अभियोगो के आधार पर अभियुक्त विकेश नेगी को 06 माह के लिये जिला बदर किये जाने के आदेश दिये गये। जिसके अनुपालन में गुरुवार 25 जुलाई को थाना नेहरू कालोनी पुलिस द्वारा अभियुक्त विकेश नेगी को ढोल-नगाडों के साथ मुनादी करते हुए जनपद की सीमा से बाहर जनपद टिहरी की सीमा में छोडा गया, साथ ही 06 माह की निर्धारित अवधि तक जनपद की सीमा में प्रवेश न करने की सख्त हिदायत दी गई।

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