अपराध उत्तराखंड

गुण्डा अधिनियम के तहत 02 आदतन अपराधियों को दून पुलिस ने किया तड़ीपार

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Written by Subodh Bhatt

Doon police executed him

जिलाधिकारी देहरादून द्वारा अभियुक्तों को 06 माह के लिए जिला बदर करने के आदेश दिए गए थे। इन्हें स्पष्ट हिदायत दी गई है कि निर्धारित अवधि तक जनपद की सीमा में कदम न रखें।

दोनों अभियुक्त, राशिद पहलवान और जावेद, जो सगे भाई हैं, पर धोखाधड़ी, हत्या के प्रयास, मारपीट सहित कई अन्य अपराध दर्ज हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देशानुसार थाना सहसपुर पुलिस ने इन्हें जिला बदर किया है।

इन अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 3(1) गुण्डा अधिनियम के तहत रिपोर्ट तैयार कर जिला मजिस्ट्रेट देहरादून को भेजी गई थी, जिसके आधार पर आदेश जारी किए गए। दोनों अभियुक्तों को जनपद की सीमा दर्रारीट चेक पोस्ट से बाहर थाना मिर्जापुर क्षेत्र जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में छोड़ा गया। उन्हें हिदायत दी गई है कि 06 माह की अवधि तक जनपद की सीमा में प्रवेश करने पर उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी।

अभियुक्तों का विवरण:

1. राशिद पहलवान पुत्र अब्दुल हमीद उर्फ मिद्दू पहलवान, निवासी शंकरपुर हुकूमतपुर, थाना सहसपुर, जनपद देहरादून, उम्र 42 वर्ष।

2. जावेद पुत्र अब्दुल हमीद उर्फ मिद्दू पहलवान, निवासी शंकरपुर हुकूमतपुर, थाना सहसपुर, जनपद देहरादून, उम्र 34 वर्ष।

सहारनपुर पुलिस को अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास और जिला बदर किए जाने की सूचना दे दी गई है।

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