Arvind Kejriwal interim bail
नयी दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए सुप्रीम कोर्ट से अच्छी खबर आई। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को बड़ी राहत देते हुए दिल्ली शराब घोटाले मामले में एक जून तक अंतरिम जमानत दे दी है।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में गिरफ्तार केजरीवाल को दो जून को आत्मसमर्पण करना होगा और जेल वापस जाना होगा।
पीठ ने केजरीवाल के वकील अभिषेक सिंघवी के इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया कि उन्हें चार जून को होने वाली मतगणना के एक दिन बाद पांच जून तक अंतरिम जमानत दी जाए।
Arvind Kejriwal interim bail साथ ही कोर्ट ने कुछ अन्य शर्तें भी लगाई हैं :-
केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद वह लोकसभा चुनाव के शेष चार चरणों में प्रचार कर सकेंगे। इस तरह से चुनाव प्रचार के लिए केजरीवाल 21 दिन तक तिहाड़ से बाहर रहेंग। कोर्ट ने केजरीवाल को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है। साथ ही कोर्ट ने कुछ अन्य शर्तें भी लगाई हैं।
1- वह जेल अधीक्षक की संतुष्टि के लिए इतनी ही राशि की जमानत के साथ 50 जार रुपये की राशि में जमानत बांड प्रस्तुत करेंगे।
2- केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय का दौरा नहीं करेंगे।
3- जब तक उपराज्यपाल की मंजूरी के लिए जरूरत ना हो तब तक अरविंद केजरीवाल किसी भी फाइल पर साइन नहीं करेंगे।
4- अरविंद केजरीवाल शराब नीति घोटाले में अपने भूमिका को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे।
5- केजरीवाल किसी भी गवाह के साथ बातचीत नहीं करेंगे।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चुनाव प्रचार के आधार पर केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने का विरोध करते हुए न्यायालय में कहा कि ऐसा कोई पूर्व उदाहरण नहीं है।
न्यायालय ने कहा कि केजरीवाल को 21 दिन के लिए अंतरिम जमानत देने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा।
शीर्ष अदालत मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली उच्च न्यायालय के पिछले महीने के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई कर रही थी।