देहरादून। कोविड- 19 महामारी के दृष्टिगत चिकित्सा एवं आवश्यक सेवाओं के अन्तर्गत कार्यरत् कोई भी कर्मचारी हड़ताल या आन्दोलन करते हैं तो ऐसे कर्मचारियों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत तत्काल कार्यवाही की जाएगी। आप सबसे अपेक्षा है कि इस महासंकट काल में अपने कार्य दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी से करें अन्यथा की स्थिति में हड़ताल व आन्दोलनरत् कार्मिकों को सेवा से पृथक करते हुए नई नियुक्तियों की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाएगी। इस सम्बंध में मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को निर्देश दे दिये गए हैं।
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