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बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने कोर्ट से मांगी माफी

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Patanjali misleading advertising

योग गुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के एमडी आचार्य बालकृष्ण ने अपने उत्पादों को लेकर भ्रामक विज्ञापन से जुड़े अवमानना के मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बिना शर्त माफी मांगी है।

माफीनामे में रामदेव और बालाकृष्णन दोनों ने कहा है कि वे आदेश का पूरी तरह से पालन करेंगे और न्याय की गरिमा को बरकरार रखेंगे। पतंजलि ने भ्रामक विज्ञापन को लेकर विस्तृत जवाब दाखिल किया है।

हलफनामे में अफसोस जताते हुए रामदेव ने कहा कहा कि विज्ञापनों के मुद्दे के संबंध में बिना शर्त माफी मांगता हूं, जो कि पतंजलि के वकील के बयान के बाद हुआ था। मुझे इस पर गलती का अफसोस है और अदालत को आश्वस्त करता हूं कि इसे दोहराया नहीं जाएगा।

Patanjali misleading advertising :- सुप्रीम कोर्ट की पिछली तारीख पर बाबा रामदेव और एमडी बालकृष्ण दोनों व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में मौजूद थे। जबकि बाबा रामदेव का हलफनामा रिकॉर्ड पर नहीं था। अदालत ने एमडी बालकृष्ण के हलफनामे के बारे में अपनी आपत्ति जाहिर की। शीर्ष कोर्ट ने इसे महज दिखावा करार दिया था।

आचार्य बालकृष्ण ने अपने हलफनामे में कहा कि अदालत के आदेशों का उल्लंघन करने का मेरा कोई इरादा नहीं था और यह वचन देता हूं कि भविष्य में ऐसी कोई भूल नहीं होगी। उन्होंने कहा कि में हमेशा कानून की महिमा का पालन करुंगा।

27 फरवरी को कोर्ट ने पतंजलि और उसके एमडी को अवमानना का नोटिस जारी किया था। मार्च में अवमानना नोटिस का जवाब दाखिल नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि एमडी के साथ-साथ बाबा रामदेव को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने को कहा था।

 

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