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कोरोना की गाइडलाइन पर फैलाई जा रही है फेक न्यूज, पुलिस ने कहा- न करें यकीन

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देहरादून। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ने के साथ ही व्हाट्सएप में बाजार बंद और अन्य गाइडलाइन को लेकर झूठी सूचनाएं फैलाई जा रही हैं। कुछ सूचनाएं दूसरे राज्यों की हैं, लेकिन सूचना में राज्य का नाम तक नहीं लिखा जा रहा है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ने के साथ ही व्हाट्सएप में बाजार बंद और अन्य गाइडलाइन को लेकर झूठी सूचनाएं फैलाई जा रही हैं। कुछ सूचनाएं दूसरे राज्यों की हैं, लेकिन सूचना में राज्य का नाम तक नहीं लिखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि उक्त सूचना राजस्थान से संबंधित है। इसे लोगो उत्तराखंड में प्रसारित कर रहे हैं। इससे असमंजस की स्थिति बनी हुई है। उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय को भी ऐसी सूचना पर फेसबुक पर पोस्ट डालनी पड़ी। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि ऐसी किसी भी सूचना पर यकीन न किया जाए। यहां हम आपको बताते हैं कि कोरोना के संबंध में वर्तमान में क्या गाइड लाइन है। साथ ही किस तरह की सूचना फैलाई जा रही है।

गाइडलाइन पर फैलाई जा रही है फेक न्यूज, पुलिस ने कहा- न करें यकीन

उत्तराखंड पुलिस के मुताबिक कोविड गाइडलाइन को लेकर फेक न्यूज फैलाई जा रही है। इस पर यकीन न किया जाए। फेसबुक पोस्ट के जरिये पुलिस ने कहा कि राज्य सरकार की नई गाइडलाइन विषयक सोशल मीडिया पर प्रसारित की जा रही खबर पूरी तरह से अफवाह और भ्रामक है। ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। यह गाइडलाइन राजस्थान सरकार द्वारा जारी की गई है। इसका उत्तराखंड से कोई संबंध नहीं है। अतः ऐसी भ्रामक खबरों पर ध्यान न दें। जो भी इस प्रकार की भ्रामकता फैलायेगा। उसके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जाएगी।

ये फैलाई जा रही है अफवाह इस पर ध्यान न देना

-राज्य सरकार के गृह विभाग की नई गाइडलाइन जारी।

-3 मई तक चल रहे जन अनुशासन पखवाड़ा के तहत नए निर्देश।

-सुबह 11:00 बजे के बाद आवागमन भी प्रतिबंधित।

-कोविड प्रबंधन से जुड़े राजकीय कार्य के अलावा समस्त राजकीय कार्यालय बंद रहेंगे।

– ईमित्र और आधार केंद्र खुले रहेंगे।

– शनिवार और रविवार को बाजारों में पूर्णता बंद रहेगा।

– खाद्य पदार्थ और किराने की दुकानें, आटा चक्की, पशु चारा विक्रेता, सप्ताह में 5 दिन केवल सोमवार से शुक्रवार को सुबह 6:00 बजे से प्रातः 11:00 बजे तक ही खोल सकेंगे।

– सब्जियां एवं फल साइकिल रिक्शा अथवा ठेले पर रोजाना सुबह 6:00 बजे से 11:00 बजे तक बेचे जा सकेंगे।

– मंडिया एवं फल सब्जी की दुकान रोजाना सुबह 6:00 बजे से 11:00 बजे तक ही खुली रहेगी।

– डेयरी और दूध की दुकानें रोजाना सुबह 6:00 से 11:00 और शाम 5:00 से 7:00 बजे तक खुल सकेगी।

– कृषि आदान विक्रेताओं की दुकानें सप्ताह में 2 दिन सोमवार एवं गुरुवार को सुबह 6:00 से 11:00 बजे तक खोल सकेंगे।

– प्रोसैस्ड फूड, मिठाई, रेस्टोरेंट, होटल को खोलने की अनुमति नहीं होगी, यद्यपि होम डिलीवरी कर सकेंगे।

– निर्माण सामग्री की दुकानें खोलने की अनुमति नहीं होगी, यद्यपि ऑर्डर मिलने पर सामान की सप्लाई कर सकेंगे।

– विवाह शादी के आयोजनों में 50 से अधिक की उपस्थिति नहीं होगी एवं 3 घंटे का कार्यक्रम ही अनुमत होगा, ऐसे कार्यक्रमों में राजकीय कर्मचारी भेज कर गाइडलाइन की अनुपालना की पुष्टि की जाएगी।

– विवाह शादी आदि के लिए आर्डर पर कपड़े, आभूषण की होम डिलीवरी की जा सकेगी।

– बसों को छोड़कर निजी वाहनों पर आवागमन भी प्रतिबंधित, केवल अति आवश्यक कार्य के लिए ही जा सकेंगे।

– निजी वाहनों के लिए पेट्रोल पंप और एलपीजी सेवा प्रातः 7:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक की अनुमत रहेगी।

– शुक्रवार शाम 6:00 बजे से सोमवार सुबह 5:00 बजे तक तुरंत वीकेंड कर्फ्यू रहेगा, आवागमन भी प्रतिबंधित रहेगा।

 

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